राष्ट्रीय
22-Apr-2026
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नई दिल्ली,(ईएमएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखते हुए दो मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की है। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी। इससे पूर्व 28 मार्च की सुनवाई में वादी पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने और उसकी फोरेंसिक जांच कराने की मांग की थी। इसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आवाज के नमूने का मिलान पहले से दाखिल सीडी से फॉरेन्सिक लैब में कराने का अनुरोध किया गया था। इस मांग का राहुल गांधी के वकीलों ने विरोध किया था। यह मामला बीजेपी नेता विजय मिश्रा द्वारा अक्टूबर 2018 में दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया और खुद को निर्दोष बताते हुए मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। कोर्ट ने उनके बयान के बाद वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत गवाह पेश किए जाते रहे हैं। इससे पहले 20 फरवरी को भी राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें कोर्ट ने उनसे आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि, उनके वकील द्वारा कोई अतिरिक्त साक्ष्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। सिराज/ईएमएस 22अप्रैल26