राष्ट्रीय
27-Apr-2026
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हाईकोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर को दी राहत, जुर्माना चुकाने का दिया आदेश चंडीगढ़,(ईएमएस)। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान गुरुग्राम की एक कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर पर आरोप था कि उसने अपनी पूर्व महिला कर्मचारी को लिखे ईमेल में ‘एफ*** ऑफ’ जैसे अपशब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह भाषा भले ही असभ्य और अनुचित हो, लेकिन इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। हालांकि निदेशक को जुर्माना चुकाने का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले महिला कर्मचारी ने अपने बॉस के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जानकारी के मुताबिक महिला ने मार्च 2018 में कंपनी में बिजनेस हेड के तौर पर काम शुरू किया था। करीब एक साल बाद 10 मार्च 2019 को एफआईआर दर्ज कराते हुए उसने आरोप लगाया कि निदेशक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। विवाद अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ, जब महिला कर्मचारी ने एक कंपनी इवेंट से ठीक पहले चार दिन की मेडिकल लीव ले ली। इस पर निदेशक ने ईमेल में जवाब देते हुए कहा कि वह मेडिकल प्रक्रिया इवेंट के बाद करवा सकती थीं। 17 अक्टूबर को ईमेल बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और निदेशक ने ‘एफ*** ऑफ’ लिख दिया। इसके बाद महिला ने नौकरी छोड़ दी, जिसे उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कंपनी ने 11 नवंबर 2018 को महिला को कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन का नोटिस भेजा। इसके जवाब में महिला ने बकाया वेतन, नोटिस पीरियड की सैलरी, 25,000 रुपए कानूनी खर्च और लिखित माफी की मांग की। जब कंपनी ने यह मांगें नहीं मानीं, तो महिला ने चार महीने बाद यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। हालांकि डायरेक्टर के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि एफआईआर बदले की भावना से दर्ज की गई और इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना था। उन्होंने कहा कि एक बहस के दौरान इस्तेमाल किया गया अपशब्द, जिसमें कोई यौन संकेत न हो, उसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एक ईमेल में गुस्से में बोले गए एक शब्द से ऐसा अपराध साबित नहीं होता। कोर्ट ने निदेशक को एक महीने के अंदर पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के ‘पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड’ में 20,000 रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। सिराज/ईएमएस 27अप्रैल26 ----------------------------------