नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्लीहाई कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वाराओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 परलॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यूसीरीज के प्रसारण के संबंध में दायरयाचिका पर कार्यवाही समाप्त कर दी। अदालत ने केंद्र सरकार की सलाह के मद्देनजर मामलेमें अब कुछ बाकी नहीं रहने का आदेश जारी किया। इसी के साथ अब लॉरेंस पर बनी यह डॉक्यूसीरीजओटीटी पर जारी नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि सूचनाएवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाहों को रद किए बिना निर्माता कंपनी डॉक्यूसीरीजजारी करने की स्थिति में नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता के वकील ने आशंका जताई कि नाम बदलकरया किसी अन्य रूप में सीरीज जारी की जा सकती है, तो न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता उचित कानूनीकदम उठा सकता है। अदालत ने मौखिक रूप से याचिकाकर्ता के वकील से कहा, जब वे कुछ करेंगे, तब आप वापस आ सकते हैं। आज तक की सलाहेंरद न होने तक वे इसे जारी नहीं कर सकते। जी 5 प्लेटफॉर्म की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नेबताया कि केंद्र सरकार द्वारा 23 और 24 अप्रैलको जारी तीनों सलाहों को वे सक्षम अदालत में चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमानयाचिका इस अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रनहीं है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/27/अप्रैल /2026