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01-May-2026
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-हाईकोर्ट ने दी राहत, इंडियन स्टेट वाले बयान को लेकर दाखिल याचिका खारिज प्रयागराज,(ईएमएस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल पीठ ने ओपन कोर्ट में यह फैसला सुनाया। याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ ना मुकदमा दर्ज होगा और ना ही केस चलेगा। बता दें 8 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के बयान देशद्रोह की श्रेणी का मानते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने संभल कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 7 नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट द्वारा याची की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी। बता दें राहुल गांधी ने पिछले साल कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के साथ-साथ ‘इंडियन स्टेट’ से लड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की लड़ाई अब केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गई है। उनके शब्दों में, “अगर आप यह सोचते हैं कि हम बीजेपी या आरएसएस जैसे किसी राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं, तो आप स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हमारी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और खुद ‘इंडियन स्टेट’ से है। उन्होंने आगे संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि देश को यह नहीं पता कि संस्थाएं काम कर रही हैं या निष्क्रिय हो चुकी हैं। मीडिया की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी के इस बयान को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी का यह बयान देश की संप्रभुता और राज्य के खिलाफ है। इतना ही नहीं ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। सिराज/ईएमएस 01मई26