क्षेत्रीय
08-May-2026


उज्जैन (ईएमएस)।आज दिनांक 09 मई शनिवार को नगर निगम के समस्त जोन कार्यालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शहर के करदाता अपना बकाया संपत्ति कर एवं जलकर जमा करते हुए दी जा रही छूट का विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए नगर निगम के समस्त जोन कार्यालय में संपूर्ण अमला उपस्थित रहकर संपत्ति कर जमा करवाने का कार्य संपादित करेगा। साथ ही निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश अनुसार नगर निगम मुख्यालय में विशेष रूप से अस्थाई काउंटर के माध्यम से नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संपत्ति कर जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसका भी नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। इसी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने जोन अंतर्गत बड़े बकायदारों से संपर्क करते हुए बकाया वसूली की राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है* *करदाताओं से अपील* *नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष मती कलावती यादव, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा द्वारा शहर के समस्त संपत्ति करदाताओं एवं जल करदाताओं से अपील की गई है कि जिन्होंने अपना बकाया कर जमा नहीं किया है वह नेशनल लोक अदालत में अपने कर की राशि का निर्धारण करते हुए बकाया जमा करें और अधिकार एवं सरचार्ज में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें और शहर विकास में सहयोग करते हुए जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को निभाएं* *लोक अदालत में छूट की पात्रता’* *नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रूपए से अधिक तथा 01 लाख रुपए तक है उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 01 लाख रुपए से अधिक बकाया है उसमें अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी* *जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिसमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है जिसमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, ऐसे प्रकरण जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यह छूट वित्तीय वर्ष में मात्र एक बार ही दी जायेगी* ईएमएस/रामचंद्र गिरी/ 08 मई 2026