शिवपुरी ( ईएमएस ) | म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में इच्छुक आवेदक लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। संत रविदास स्वरोजगार योजना इस योजना में 1 लाख से 50 लाख तक की उद्योग परियोजनाएं जेसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग अन्य परियोजनाएं। सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय हेतु परियोजना राशि 1 लोख से 25 लाख तक है। इस योजना की पात्रता 18 से 45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो, आवेदन के लिए पात्र हैं। इस योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना इस योजना में 10 हजार से 1 लाख तक की स्वरोजगार परियोजनाएं के लिए पात्रता है, 18 से 55 वर्ष की आयु, आयकर दाता न हो। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र.शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। आवेदन प्रक्रिया- आवेदक द्वारा samast.mponline.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ऋण आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति शिवपुरी (कमरा नंबर आर-18, कलेक्ट्रेट कार्यालय शिवपुरी) में जमा किए जाएगें।