राज्य
21-May-2026
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मुंबई, (ईएमएस)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईंधन चोरी और बिटुमेन (डांबर) तस्करी मामले में कार्रवाई किए गए तीन जहाजों में से ‘अल जाफजिया’ जहाज को अलंग शिपयार्ड ले जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इसके लिए भारतीय तटरक्षक बल और संबंधित विभागों से जरूरी पूर्व अनुमति लेने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल फरवरी में भारतीय तटरक्षक बल ने एमटी अस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रूबी और एमटी अल जाफजिया नामक तीन जहाजों को भारतीय समुद्री सीमा में रोका था। बाद में इन्हें मुंबई के येलो गेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन जहाजों पर ईरान से प्रतिबंधित बिटुमेन और ईंधन की तस्करी करने का आरोप है। जहाज मालिकों ने जहाजों को छोड़ने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अवकाशकालीन अदालत में न्यायमूर्ति गौतम अखंड के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से वकील विक्रम परशुरामी ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि तीनों जहाज अभी भी मुंबई तट पर खड़े हैं। जहाज मालिकों ने इन्हें अलंग शिपयार्ड ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन जांच एजेंसियों ने इसका विरोध किया। एजेंसियों का कहना था कि दो जहाजों की जांच अभी जारी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केवल ‘अल जाफजिया’ जहाज को अलंग शिपयार्ड ले जाने की अनुमति दी। साथ ही संबंधित विभागों से सभी जरूरी मंजूरियां लेने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। संजय/संतोष झा- २१ मई/२०२६/ईएमएस