क्षेत्रीय
22-May-2026
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इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश रमा जयंत मित्तल की कोर्ट ने हत्या के एक प्रकरण की सुनवाई उपरांत दो आरोपियों कुंवर चौहान पिता जगदीश और उसके भाई कृष्णा चौहान दोनों निवासी ऋषि पैलेस कालोनी को धारा 307 आईपीसी में दोषी करार देते सात, सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में एक नाबालिग भी आरोपी है, जिसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट ने की। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 28 जनवरी 2019 को शाम करीब साढ़े चार बजे द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषि पैलेस कालोनी में फरियादी राहुल अपनी नानी के यहां बारहवें के कार्यक्रम में जा रहा था, तभी आरोपियों ने उसे रोक कुछ दिन पहले पतंग लूटने की बात पर हुए विवाद को लेकर मारपीट शुरू कर दी, तभी राहुल की बुआ का लड़का अनिल भी वहां आ गया। इस दौरान आरोपियों ने तलवार से अनिल के पेट में जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई थी । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई करते उक्त निर्णय दिया। आनंद पुरोहित/ 22 मई 2026