श्योपुर ( ईएमएस ) | कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत आमजन को पेयजल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए श्योपुर जिले को आगामी आदेश तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है जिसके चलते संपूर्ण जिले में नवीन नलकूपों के खनन पर रोक रहेगी साथ ही जल स्रोतों का उपयोग पेयजल के लिए ही किया जा सकेगा। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत से घरेलू प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिये किन्ही भी साधनों के द्वारा जल नही लेगा। कोई भी व्यक्ति अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुज्ञा के बिना जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप नही खोदेंगे। पेयजल परिक्षण अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किये जाने पर 02 वर्ष के कारावास के दण्डनीय होगा। पेयजल से सुविधा से जुडे अधिकारियों के अवकाश पर रोक कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् रूप से पेयजल आपूर्ति बनाये रखने तथा पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण किये जाने के क्रम में पीएचई अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसी के साथ जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के मैदानी तथा प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश को भी प्रतिबंधित किया गया है।