क्षेत्रीय
26-May-2026


भिंड ( ईएमएस ) | जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन पर से म.प्र. आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी सुनील सिंह पुत्र अजमेर सिंह जादौन निवासी ग्राम सिजरौली (वेडा) थाना लहार जिला भिण्ड का 315 बोर शस्त्र लायसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।