- संभागायुक्त कोर्ट से निरस्ती पश्चात हाइकोर्ट से ले लिया मेंशन - निगम ने तोड़फोड़ के लिए बुलवा लिया था पुलिस बल, अगली तारीख 15 जून इन्दौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने नगर निगम की रणनीति को असफल करते निगम मुख्यालय के सामने बने शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने संभागायुक्त सुदाम खाडे की कोर्ट से खारिज हुई दुकानदारों की याचिका के बाद उनके अधिवक्ताओं द्वारा आदेश की कॉपी मिलने से पहले ही पुरानी याचिका के आधार पर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाई जिस पर उन्हें मेंशन मिल गया। और सुनवाई की अगली तारीख 15 जून नियत कर दी। जबकि इधर नगर निगम द्वारा संभागायुक्त की कोर्ट से दुकानदारों की याचिका खारिज होने के बाद शिवाजी मार्केट पर बनी करीब एक सौ सत्ताइस दुकानों को ढहाने के लिए पुलिस बल भी बुला लिया गया था। बता दें कि शिवाजी मार्केट के दुकानदारों की ओर से लगाई याचिका पर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की कोर्ट में 27 मई की देर शाम तक बहस चलने के बाद दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर अपील निरस्त कर निगम को कार्रवाई की अनुमति देते उसी दिन अपील निरस्त आदेश जारी कर दिये थे। आदेश मिलते ही निगम ने पुलिस बल मांगा और आज 30 मई को सुबह मार्केट तोड़ने का समय तय कर लिया था। लेकिन दुकानदारों के वकीलों ने आदेश की कॉपी मिलने से पहले ही पुरानी याचिका के आधार पर हाईकोर्ट में मेंशन लिया। अब अगली सुनवाई 15 जून को हैं। - 30 मई 2026