- दो और प्रतिष्ठानों में कराई गई तालाबंदी जबलपुर, (ईएमएस)। नगर निगम द्वारा अग्नि सुरक्षा, भवन अनुज्ञा और ट्रेड लाइसेंस संबंधी नियमों के पालन को लेकर अभियान लगातार जारी है। तीन संस्थानों की सीलिंग के बाद बुधवार को रवि प्लास्टिक (गलगला-सराफा रोड) और अशोक एजेंसी (मुकादमगंज) का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अन्य गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर संचालकों की सहमति से मौके पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई। निरीक्षण दल में अग्निशमन विभाग, भवन शाखा और लाइसेंस शाखा के अधिकारी शामिल रहे। जांच में पाया गया कि दोनों प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री का भंडारण किया गया था, जबकि आपातकालीन निकासी और आवागमन के लिए पर्याप्त मार्ग उपलब्ध नहीं थे। साथ ही अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। भवनों के स्वीकृत नक्शे और वैध लाइसेंस संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। स्टेयर-केस तक में रखा गया ज्वलनशील सामान... रवि प्लास्टिक के निरीक्षण में भवन के भीतर प्लास्टिक एवं अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का अत्यधिक भंडारण पाया गया। एकमात्र स्टेयर-केस भी सामग्री से अवरुद्ध था, जिससे किसी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित निकासी प्रभावित हो सकती थी। वहीं अशोक एजेंसी में कपूर, अगरबत्ती सहित अन्य ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में रखी गई थी। यहां भी निकासी मार्ग बाधित पाए गए और आवश्यक अग्निशमन संसाधनों का अभाव मिला। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि जन-सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है तथा अनियमितता पाए जाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ईएमएस / 10 जून 2026