जबलपुर, (ईएमएस)। जबलपुर के गोराबाजार थाना क्षेत्र में घर में घुसकर गाली-गलौज, तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी प्रीतम प्रधान उर्फ बाबूलाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री की अदालत ने आरोपी को धारा 451 एवं 427 भादवि के तहत तीन-तीन माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक धारा में 1500-1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामला वर्ष 2020 का है, जब आरोपी ने रतन सिंह ठाकुर के घर में घुसकर घरेलू सामान में तोड़फोड़ की और परिवार के साथ मारपीट की थी। मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनुप जैन ने प्रभावी पैरवी की। ..../ ईएमएस / 11 जून 2026