- लूटमार कर खाई में फेंक दिया था युवक युवती को, कंकाल के रूप में मिले थे शव इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल की कोर्ट ने हत्या के प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी बलराम पिता नवलसिंह मकवाना निवासी बसी पिपरी महू को दोषी करार देते दोहरे आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। मामला करीब नौ साल पहले इंदौर के पास पिकनिक स्पॉट मेहंदी कुंड और नकोड़ी कुंडी के बीच युवक युवती की 200 फीट गहरी खाई में फेंक कर की गई सनसनीखेज हत्या का है जिसमें पुलिस ने आरोपी बलराम को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया था। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय कुमार मिमरोट ने की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 6 नवंबर 2017 को दोपहर लगभग तीन बजे हिमांशु और श्रेया नामक लगभग बीस वर्षीय युवक युवती स्कूटर से पिकनिक स्पॉट मेहंदीकुंड घूमने गये थे। इसी बीच आरोपी बलराम एवं अन्य इन्हें मिले। रास्ता बताने के बहाने दोनों को अपने साथ बड़िया के जंगल में नकोड़ी कुंड के पास गहरी खाई वाले स्थान पर ले गए। आरोप था कि डरा-धमकाकर और मारपीट कर इनके पास से 5200 रुपए नकद, आधार कार्ड, सोने की चेन आदि छीन लिए और इन्हें खाई में धकेल दिया। बाद में इनकी मौत हुई या नहीं यह देखने के लिए आरोपी खाई में उतरे और पत्थरों से उनके सिर कुचलकर शवों को बड़े-बड़े पत्थरों से ढंककर फरार हो गए। एजीपी मिमरोट के मुताबिक इस घटना के लगभग छह माह बाद 4 बोरी चना चोरी के एक मामले में आरोपी बलराम जेल गया था। वहां उसका एक अन्य आरोपी से चोरी के आरोप में फंसाने की बात पर विवाद हुआ जिसमें इस हत्याकांड की पोल खुली। इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंच दोनों शवों को खाई से निकाला लेकिन इतना समय बीत जाने के कारण वे कंकाल में बदल चुके थे। आनंद पुरोहित/ 12 जून 2026