16-Jun-2026
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-मामूली घायल होने पर 35,000, स्थायी विकलांगता पर 3.5 लाख मिलेगा मुआवजा रांची,(ईएमएस)। झारखंड सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से मौत होने पर मुआवजे की राशि चार लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने को मंज़ूरी दे दी। यह फैसला सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट सचिवालय की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना डडेल ने बताया कि कैबिनेट ने जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के लिए राज्य की मुआवजा नीति में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों के तहत, जंगली जानवरों के हमलों के कारण गंभीर रूप से घायल होने पर मिलने वाले मुआवजे को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया है। वहीं, मामूली रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी है। इसके साथ ही हमले के कारण होने वाली स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे की राशि को 3.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुआवजे का समय पर वितरण करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है। वंदना डडेल ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत, मुखिया द्वारा प्रमाणन किए जाने पर मृतक के परिवार को एक लाख रुपए की तत्काल राहत राशि मिलेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने पर शेष नौ लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों के लिए सूचना मिलने के छह घंटे के अंदर घटना स्थल का दौरा करना अनिवार्य किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान तीन दिन के अंदर करना होगा। सिराज/ईएमएस 16जून26