क्षेत्रीय
08-Dec-2023
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::गुटखा उधार नहीं देने की बात पर विवाद के बाद आरोपी ने फेंका था तेजाब:: इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश निलेश यादव ने आरोपी मदनलाल आयु छियालिस वर्ष, निवासी बेटमा इंदौर को धारा 326ए भा.दं.वि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड तथा 4 विष अधिनियम मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण गुटखा उधार ना देने के कारण चेहरे पर एसिड फेकने का था। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश निलेश यादव ने आरोपी मदनलाल आयु 46 वर्ष, निवासी बेटमा इंदौर को धारा 326ए भा.दं.वि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड तथा 4 विष अधिनियम मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। प्रकरण के बारे में जानकारी इस प्रकार है कि दिनांक 4 जुलाई 19 को फरियादी आशीष चौहान ने थाना देपालपुर में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कान्हा होटल के पास बनी अपनी पान की गुमटी पर अपने पिता के साथ था, तभी एक व्यक्ति आया और उसके पिता से गुटखा उधार मांगा. उधार नहीं देने पर उसके पिता को गालियां दे रहा था, तो उस व्यक्ति को उसके पिता ने दो-तीन थप्पड मार दिये थे, जिस पर यह बोलते हुये गया कि रुक तुझे बताता हूं। फिर थोडी देर बाद वह वापस उनकी गुमटी पर आया. उसके हाथ में एक गिलास था, जिसमें कुछ तरल पदार्थ था, जिसे उसने उसके पिता के चेहरे पर फैक दिया, और उसके बाद वह वहां से भाग गया जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस तरल पदार्थ से उसके पिता का चेहरा व सामने का हिस्सा जल गया था।प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई थी।