राष्ट्रीय
20-Aug-2024
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नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ के समक्ष जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में तीन बार अंतरिम जमानत मिली है और पीएमएलए के तहत मामलों में जमानत दिए जाने के लिए कठोर शर्तें भी लगाई हैं। सिंघवी ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दी नियमित जमानत के साथ ही 10 मई और 12 जुलाई को पारित सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेशों का हवाला दिया। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी। सिंघवी ने दलील दी कि जब केजरीवाल को पीएमएलए के तहत लगाई शर्तों के बावजूद जमानत दी जा सकती है तो उन्हें सीबीआई मामले में नियमित जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में वैसे कठोर प्रावधान नहीं हैं जैसे कि धन शोधन रोधी कानून में हैं। सिंघवी ने कहा कि मुझे यह कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने यह बात हर जगह कही है। सिराज/ईएमएस 20अगस्त24