रायपुर(ईएमएस)। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासी भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को रोकने और पारंपरिक अधिकारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मरकाम ने कहा कि इस विधेयक के तहत बिना राज्यपाल और स्वायत्त परिषदों की स्वीकृति के कोई भी भूमि वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। साथ ही, धारा 40 को समाप्त कर दिया गया है, जिससे केवल घोषणा के आधार पर किसी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना करते हुए कहा कि यह विधेयक आदिवासी समुदायों को आश्वस्त करता है कि उनकी भूमि और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा, यह कानून राज्यपाल, स्वायत्त जिला परिषदों और जनजातीय सलाहकार परिषदों को अधिक अधिकार देकर आदिवासी भूमि पर बाहरी हस्तक्षेप को रोकने में कारगर साबित होगा। मरकाम ने कहा कि यह विधेयक आदिवासी स्वाभिमान और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आदिवासी समुदाय इस महत्वपूर्ण कदम के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता है। सत्यप्रकाश(ईएमएस)03 अप्रैल 2025