भोपाल(ईएमएस)। कोविड काल के दौरान गुना में पुलिस द्वारा की गई मारपीट के विरोध में भोपाल के एमपी नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोक के बाद भी कांग्रेस के सीनीयर लीडर और पूर्व सीएमए दिग्विजय सिंह ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में भोपाल जिला न्यायालय ने दिग्विजय सिंह को राहत देते हुए जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार गुना में पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में कॉग्रेस नेताओ द्वारा 20 जुलाई 2020 को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया था। मामले में एमपी नगर पुलिस ने दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा, सुनील बोरसे, रविन्द्र साहू, गुड्डू चौहान पार्षद, महेन्द्र सिंह चौहान और कैलाश मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दरअसल, धारा 144 के तहत 16 जून 2020 से अगले दो महीने के लिए बोर्ड आफिस चौराहा पर किसी प्रकार की रैली, आम सभा, प्रदर्शन और धरने जैसे आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था। जमानत मिलने के बाद मामले में अगली सुनवाई 15 मई 2025 को तय की गई है। जुनेद / 18 अप्रेल