- नागरिकों के लिए आपत्ति दर्ज करने का अंतिम अवसर उल्हासनगर, (ईएमएस)। उल्हासनगर महानगरपालिका ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और घर के मालिकों को अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड की जांच करने और आवश्यक आपत्तियां प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है। जिन संपत्ति मालिकों ने समय पर आपत्तियां दर्ज नहीं की हैं, उनसे सीधे तय कर के अनुसार कर लिया जाएगा। इसलिए, महानगरपालिका की प्रशासक/आयुक्त मनीषा आव्हाले ने नागरिकों से अपील की है कि वे इसे गंभीरता से लें और अपना पंजीकरण और सत्यापन तुरंत पूरा करें। उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र में इमारतों और भूमि पर सामान्य कर के साथ-साथ अन्य करों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए मनपा ने वर्ष 2024-25 के लिए कर लगाने वाली पुस्तिका में विद्यमान प्रविष्टियों को आधार माना है। हालांकि जिन संपत्तियों में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। इन परिवर्तनों में संपत्ति के क्षेत्र में परिवर्तन, निर्माण या उपयोग के प्रकार के साथ-साथ नवनिर्मित या पुनर्निर्मित संपत्तियां शामिल हैं। इन अभिलेखों को उल्हासनगर मनपा के कर विभाग द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया है। उल्हासनगर मनपा ने मकान मालिकों, उनके प्रतिनिधियों या रहने वालों से अपील की है कि वे समय पर मनपा कार्यालय में आकर अपनी-अपनी संपत्तियों के अभिलेखों की जांच कराएं। जिन लोगों को अपनी संपत्तियों के संबंध में कोई आपत्ति या आपत्ति नहीं है, वे सीधे उल्हासनगर मनपा की वेबसाइट पर जाकर कर बिल प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन कर का भुगतान कर सकते हैं। नागरिकों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि संपत्ति कर से संबंधित अभिलेखों को सत्यापित करने और आवश्यक आपत्तियां दर्ज करने का यह अंतिम अवसर है। उल्हासनगर महानगरपालिका ने अपील की है कि यदि समय पर पंजीयन नहीं कराया गया तो भविष्य में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। - समय रहते अपनी संपत्ति के अभिलेखों की जांच कर लेनी चाहिए- मनीषा आव्हाले मनपा की प्रशासक एवं आयुक्त मनीषा अव्हाले ने नागरिकों से अपील की है कि शहर के प्रत्येक नागरिक को समय रहते अपनी संपत्ति के अभिलेखों की जांच कर लेनी चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए समय रहते कार्रवाई करना आवश्यक है। महानगरपालिका के कर राजस्व की ईमानदारी से रेकार्ड के लिए नागरिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। - आपत्ति दर्ज करने के मुद्दे यदि किसी संपत्ति के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं में त्रुटि पाई जाती है, तो नागरिकों को लिखित रूप में आपत्ति दर्ज करने की अनुमति है: * यदि भूमि या भवन का मूल्य गलत तरीके से निर्धारित किया गया है। * यदि कर निर्धारण में अशुद्धि है। * यदि मकान नंबर या पता गलत या अपर्याप्त रूप से दर्ज किया गया है। * यदि जिम्मेदार व्यक्ति का नाम गलत या अधूरा है। * यदि जिम्मेदार व्यक्ति का नाम छोड़ना आवश्यक है। * यदि किराए में वृद्धि या कमी से संबंधित कोई मामला है। * यदि भवन का कोई भाग ध्वस्त हो गया हो या भवन अस्तित्व में न हो - आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया * आपत्ति आवेदन नागरिक सुविधा केंद्र (मुख्यालय), उल्हासनगर मनपा, उल्हासनगर-3 में प्रस्तुत करना होगा। * आवेदन में संबंधित संपत्ति की संपत्ति संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। * प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से आपत्ति आवेदन अनिवार्य है। * आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। * आवेदन की स्वीकृति की औपचारिक पावती प्राप्त की जानी चाहिए। संतोष झा- ०१ मई/२०२५/ईएमएस
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