राज्य
06-May-2025
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मुंबई, (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बहुचर्चित अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीआईडी ​​इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज दो दिन के भीतर एसआईटी को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी और न्यायाधीश प्रसन्न वराले ने एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन किया और पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को एसआईटी गठित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, एसआईटी का गठन पुलिस महानिदेशक की निगरानी में किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक और एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त लखमी गौतम की निगरानी में एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। - एसआईटी का संचालन डीजीपी द्वारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजीपी या तो खुद एसआईटी चलाएं या किसी और को इसकी जिम्मेदारी सौंपें। बॉम्बे हाई कोर्ट को एसआईटी के सदस्यों का चयन नहीं करना चाहिए था। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ताओं को कोई शिकायत है तो वे संबंधित अदालत में जा सकते हैं। संजय/संतोष झा- ०६ मई/२०२५/ईएमएस