राज्य
09-May-2025


जबलपुर, (ईएमएस)। अधारताल थाना पुलिस ने धोखाधड़ी कर एक ही प्लॉट तीन लोगों को बेचने के एक मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया हैं। इस मामले में बाबली के पास, महाराजपुर निवासी 28 वर्षीय चंचल साहू ने शिकायत दर्ज कराई हैं। पेशे से जयंती कॉम्पलैक्स में मोबाइल रिपेयरिंग दुकान चलाने वाले चंचल ने शिकायत में कहा कि आरोपी सैय्यद अली अब्बास नकवी द्वारा उसे एक सम्पति/भूमि मौजा बेतला डायवर्टेड खसरा नम्बर 171/1, 172 नया खसरा नम्बर 171/1 , रकबा 9276 वर्गफुट में से विक्रय रकबा 82 फुट बाई 50 फुट का आवासीय कुल 4100 वर्गफुट का खाली भूखंड 41 लाख 91 हजार 4 सौ 40 रूपये में 14 जून 2024 को विक्रय किया था। शिकायत में चंचल ने आरोप लगाया कि आरोपी सैय्यद अली अब्बास नकवी द्वारा उक्त सम्पति/भूमि इतनी ही राशि में 11 जुलाई 2024 को अंसार नगर निवासी मोहम्मद सलीम अंसारी तथा इसी क्षेत्र के मोहम्मद कलीम अंसारी को विक्रय कर दिया गया था। आरोपी सैय्यद अली अब्बास नकवी द्वारा उक्त वर्णित सम्पत्ति 2 अलग अलग लोगो को विक्रय कर दी गई। लिखित शिकायत जांच पर सैय्यद अली अब्बास नकवी के द्वारा बेईमानी करने के आशय से बेतला डायवर्सन खसरा नम्बर 171/1, 172 नया खसरा नम्बर 171/1, रकवा 9276 वर्ग फुट में से क्रय शुदा रकवा 82 फुट वाई 50 यानि 4100 वर्गफुट आवासीय उपयोग के भूखण्ड को 41 लाख 91 हजार 4 सौ 40 रुपये में विक्रय कर प्लाट विक्रय करने की बात को छुपाते हुए उसी प्लाट को क्रेता मोह. सलीम एवं मोह. कलीम अंसारी को उतनी ही कीमत प्राप्त कर पुन: विक्रय कर दोहरा अवैध लाभ अर्जित करना पाये जाने से आरोपी त्रिमूर्ति स्कूल के पास रामनगर अधारताल निवासी सैय्यद अली अब्बास नकवी के विरूद्ध धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सुनील साहू / मोनिका / 09 मई 2025/ 01.02