राज्य
09-May-2025


निगम के वार्ड/जोन कार्यालयों में आज लगेंगे शिविर सम्पत्तिकर एवं जलदर के प्रकरणों की बकाया राशियों पर नियमानुसार अधिभार में छूट दी जाकर प्रकरणांे का होगा निराकरण करदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत निगम के सभी जोन@वार्ड कार्यालय शनिवार को प्रातः 08ः00 बजे खोले जाएंगे भोपाल (ईएमएस) । माननीय सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में शनिवार, 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन निर्धारित किए जाने के तारतम्य में उक्त दिनांक को नगर निगम, भोपाल के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया जाएगा और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश में निहित निर्देशों अनुसार सम्पत्तिकर व जलदर के अधिभार (सरचार्ज) में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जाकर सम्पत्तिकर@जलदर के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निगम आयुक्त श्री हरेन्द्र नारायन ने नेशनल लोक अदालत शिविरों हेतु व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने, देयक@मांग पत्र तामील कराने, नेशनल लोक अदालत शिविर आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार कर संपत्तिकर, जलउपभोक्ता प्रभार आदि के शत प्रतिशत बकायादारों से बकाया राशियों की वसूली सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यो अनुसार राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए। निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत निगम के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय शनिवार, 10 मई 2025 को प्रातः 08ः00 बजे खोलने की व्यवस्था की है और आम नागरिकों से अपील की कि वह अपने सम्पत्तिकर एवं जलदर से संबंधित प्रकरणों के अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाए और अपने जोन@वार्ड कार्यालय पर सम्पत्तिकर@जलदर के प्रकरणों का निराकरण कराए। नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये बकाया है उन्हें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जबकि 50 हजार से अधिक एवं 1 लाख रुपये तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट एवं 1 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जलकर (जल उपभोक्ता प्रभार) के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक की राशि बकाया है ऐसे प्रकरणों में अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जबकि कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये से अधिक 50 हजार रुपये तक की राशि पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट तथा जलकर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशियों पर ही छूट दी जाएगी। छूट प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम 02 किस्तों में राशि जमा कराई जाएगी और नेशनल लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। छूट केवल शनिवार, 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी। निगम प्रशासन ने नेशनल लोक अदालत के तहत प्रत्येक वार्ड कार्यालय में लोक अदालत शिविर की व्यापक तैयारियां की हैं। ईएमएस/, 09 मई 2025