इन्दौर (ईएमएस) फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली युवती के पति और ससुर पर लगाएं गये आत्महत्या के लिए प्रेरित करने तथा दहेज प्रताड़ना के आरोप से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मामला लसूडिया थाना क्षेत्र का था जहां श्रीराम राजपूत निवासी स्कीम नंबर 78 के पुत्र संजीव की पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और मामले में श्रीराम राजपूत तथा उनके पुत्र संजीव पर दहेज प्रताड़ना के साथ संगीता को आत्महत्या हेतु प्रेरित करने का आरोप लगाया गया था। श्री राम राजपूत रिटायर्ड सैनिक है वहीं संजीव निजी कंपनी में कार्यरत हैं। प्रकरण सुनवाई में आरोपियों की ओर से एडवोकेट अमित सिंह सिसोदिया ने पैरवी की। उनके अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि इन्दौर के लसूडिया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 78 निवासी संगीता राजपूत ने शादी के लगभग 13 साल बाद 24 सितंबर 2019 को सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। लसूड़िया थाना पुलिस ने पति संजीव एव ससुर श्रीराम के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और खुदकुशी के दुष्प्रेरित करने का केस दर्ज किया गया। आरोप था कि आरोपियों द्वारा दहेज में एक लाख रुपए के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिससे दुखी हो उसने आत्महत्या कर ली। केस की ट्रायल के दौरान उक्त आरोप अप्रमाणित पाए गए। इसके चलते कोर्ट ने उक्त दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। आनन्द पुरोहित/ 10 मई 2025