10-May-2025


(10पीआर28जीडब्ल्यू) जबलपुर, (ईएमएस)। राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मानसून में संभावित बाढ़ के कारण राशन सामग्री के परिवहन, भंडारण एवं वितरण में आने वाली समस्याओं के निराकरण तथा पात्र परिवारों को समय-सीमा में राशन सामग्री उपलब्ध कराने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को जून से लेकर अगस्त माह तक एकमुश्त राशन सामग्री का आवंटन, उठाव एवं वितरण करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिलों को माह जून से अगस्त तक का एकमुश्त आवंटन जारी किया है तथा इसका 31 मई तक प्रदाय केन्द्रों से उठाव कराकर उचित मूल्य दुकानों पर भंडारण सुनिश्चित कराने कहा गया है। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार माह मई के लिए 20 मई तक सभी पात्र परिवारों को राशन सामग्री वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। इसी प्रकार 21 मई से माह जून से लेकर अगस्त तक की एकमुश्त राशन सामग्री का पात्रतानुसार वितरण कराया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पीओएस मशीन में माह जून से अगस्त तक की राशन सामग्री के माहवार वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है अर्थात् पात्र हितग्राही को राशन प्राप्त करने हेतु माहवार क्रमानुसार पीओएस मशीन पर एथेंटिकेशन कराकर राशन का वितरण कराया जाए। माह जून से अगस्त तक की राशन सामग्री के प्रदाय एवं वितरण के सम्बन्ध में सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गए हैं। सुनील साहू / मोनिका / 10 मई 2025/ 06.06