बालाघाट (ईएमएस). जिले के हटटा थाना क्षेत्र अंतर्गत गत दिनों दुष्कर्म की घटना के बाद थाने में धारा 70 (1) 70(2), 115(2) 351(3), 3(5), 190, 191(2), 61(2) बीएनएस 5/6 पॉक्सो एक्ट 3(1)(डब्ल्यू), 3(2)(वी), 3(2)(वीए) दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में 8 मई को चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। चालान प्रस्तुत होने के बाद जनजाति कार्य विभाग द्वारा इस प्रकरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1995 की अनुसूची के उपाबंध में वर्णित राहत राशि के मापदण्ड के पालन में जिला स्तरीय समिति द्वारा राशि जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग ने अत्याचार से पीडित 4 (चार) पीडिताओं में से प्रत्येक को राशि 2,06,250 रुपए (दो लाख छ: हजार दो सौ पचास मात्र) कुल राशि 8,25000 रुपए जारी करने के आदेश कर दिए गए है। ज्ञात हो कि इस मामले में पीडिताओं को पूर्व में 16 लाख 50 हजार रुपये की राशि भी प्रदान की जा चुकी है। भानेश साकुरे / 10 मई 2025