- 90 दिनों तक जनपद अध्यक्ष बने रहेंगे बंसल स्लीमनाबाद (ईएमएस)- बहोरीबंद जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर माननीय हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने जबलपुर संभागायुक्त को 90 दिनों के भीतर बहोरीबंद जनपद पंचायत अध्यक्ष लाल कमल बंसल के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव जिस पर जनपद अध्यक्ष को अपनी कुर्सी गवानी पड़ी थी उस पर मामले का निराकरण करें। लिहाजा उक्त मामले पर स्थगन जारी करते हुए। मामले के निराकरण की 90 दिनों की अवधि तक लाल कमल बंसल ही जनपद अध्यक्ष बहोरीबंद रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आते ही एक बार फिर से बहोरीबंद मै राजनैतिक खलबली मच गईं है। जिन जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर लाल कमल बंसल को पदमुक्त किया था वो अब सोच विचार में पड़ गए। गौरतलब है कि जनपद पंचायत बहोरीबंद के अध्यक्ष लाल कमल बंसल के विरूद्ध 3 अप्रेल को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।जिसकी निर्वाचन प्रक्रिया कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद में संपन्न कराई गई।निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे।निर्वाचन प्रक्रिया का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया था। जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल अपने जनपद सदस्यों को लेकर दोपहर 2 बजकर 12 मिनिट पर निर्वाचन स्थल पहुँचे थे।जहाँ मौजूद प्रशासनिक अधिकारियो व पुलिस कर्मियों द्वारा गेट के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया था।जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गये थे। जिस कारण जनपद अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था ओर लाल कमल बंसल को कुर्सी गवानी पड़ी थी। उसके बाद जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल ने नियम विरूद्ध तरीक़े से निर्वाचन कराने एवम् कुछ समय देरी से निर्वाचन स्थल पहुँचने आदि विषयों को लेकर न्यायालय कमिश्नर जबलपुर में अपील दायर की थी।नियमानुसार उक्त प्रकरण को समय सीमा में निराकरण किया जाना था,किंतु कमिश्नर का पद रिक्त होने से समय पर सुनवाई नहीं हो सकी।जिसके बाद लाल कमल बंसल के सीनियर अधिवक्ता जून चौधरी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दलील पेश की गई।माननीय उच्च न्यायालय ने 8 मई को स्थगन आदेश जारी कर कहा गया कि कमिश्नर की नियुक्ति से 90 दिनों के भीतर अपील की सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु कहा गया।तब तक याचिकाकर्ता लाल कमल बंसल को जनपद अध्यक्ष के पद पर रखा जा सकता है।