- एनटीए और बिजली कंपनी को नोटिस इंदौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नीट यूजी 2025 के परीक्षा परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्ट एजेंसी और बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के निर्णय तक नीट का परिणाम जारी नहीं करने का निर्देश एजेंसी को दिया गया है। 4 मई को इंदौर में नीट की परीक्षा आयोजित थी। इसी दौरान भारी बारिश और आंधी के कारण बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। छात्रों को अंधेरे में पेपर देना पड़ा। परीक्षा केंद्र में मोमबत्ती में परीक्षा कराई गई थी। छात्रों ने इसकी शिकायत हाईकोर्ट में की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 30 जून तक सभी को जवाब देने के आदेश दिए हैं। इस याचिका में परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट से मांग की है। लाइट नहीं होने के कारण परीक्षा केंद्र में अंधेरा था। हजारों परीक्षार्थी प्रश्न पत्र को पढ़ भी नहीं पा रहे थे। परीक्षार्थियों ने याचिका में मांग की है। उनकी परीक्षा पुनः कराई जाए। परीक्षार्थियों ने उड़ीसा मैं चक्रवात के दौरान दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए गए थे। 2022 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सहित कुछ अन्य परीक्षा केदो में भी दोबारा परीक्षा कराई गई थी। इंदौर के चार परीक्षा केंद्रों की शिकायत की गई है। जिसमें बच्चों को अंधेरे के कारण प्रश्न पत्र हल करने में कठिनाई हुई थी। वह अपना प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाए थे। हाईकोर्ट के इस निर्णय से अब 30 जून के बाद ही नीट के परीक्षा परिणाम घोषित हो सकेंगे। जिसके कारण मेडिकल में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रवेश के लिए इंतजार करना होगा। एसजे/ 16 मई 25