इन्दौर (ईएमएस) पुलिस को पॉक्सो एक्ट कार्रवाई में बिना ठोस सबूतों के गिरफ्तारी और उसकी बेतरतीब जांच को लेकर फटकार लगाते कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का था। एड्वोकेट जितेंद्र गुप्ता, हितेश शर्मा एवं देवेंद्र पेंडसे ने प्रकरण कहानी की संक्षेप में जानकारी देते हुए बताया कि रवि अलोने निवासी कुक्षी के खिलाफ किशोरी का अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आजाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रकरण में चालान के साथ पुलिस ने जो केस डायरी पेश की थी वह अव्यवस्थित थी। जिस किशोरी के बलात्कार का रवि पर आरोप लगाया था, उसने अपने कोर्ट बयान में कहा कि वो तो उस समय किसी बात पर नाराज होकर अपनी सहेली के घर चली गई थी। उसके साथ कोई अनुचित कृत्य नहीं हुआ। वहीं मेडिकल परीक्षण में भी किशोरी के साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। आनन्द पुरोहित/ 18 मई 2025