- आईटीआर फार्म 1 से 7 तक को नोटिफाई नई दिल्ली (ईएमएस)। नए वित्तवर्ष की शुरुआत होने के बाद से डेढ़ महीने से भी ज्यादा वक़्त बीत गया है, लेकिन अभी तक आईटीआर दाखिल करने के मामले में कोई फुर्सत नहीं मिली है। इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फार्म 1 से 7 तक को नोटिफाई कर दिया है, लेकिन काफी लोगों को इसकी तैयारी में मुश्किलें आ रही है। वित्तवर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए वक़्त न मिलने के कारण इनकम टैक्सपेयर्स की चिंताएँ बढ़ रही हैं। 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर भरने वाले लोगों को तैयार रहना चाहिए और स्वीकृति समय से पहले जमा करने का पूरा लाभ उठाना चाहिए। करदाताओं को इस बार उनके नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म 16 के साथ भी कई समस्याएँ हो रही हैं। फॉर्म 16 में की गई परिवर्तनों और दोबारा फॉर्म प्राप्त करने की तारीख के बीच, करदाताओं को अपनी टैक्स रिटर्न भरने में मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स को ध्यान देने की जरूरत है कि वे अपने आईटीआर फॉर्म को समय पर भरें और खुद को अनावश्यक जुर्मानों से बचाएं। आईटीआर भराए बिना छूटने के चुक जाने वाले करदाताओं के लिए भी विभिन्न अवसर हाल में किए गए हैं, जिनमें खास छूटें की शुरुआत से लेकर आकस्मिक या आर्थिक संकट की स्थिति में आईटीआर दाखिल करने के लिए अत्यंत जरूरी है। समय के साथ चलते रहना, समय पर दाखिला करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, सही जानकारी और प्रस्तुति के साथ आईटीआर दाखिल करना, टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। सतीश मोरे/20मई ---