क्षेत्रीय
बालाघाट (ईएमएस). एसडीएम वारासिवनी आरआरपांडे ने तहसील वारासिवनी के ग्राम कायदी में अनाधिकृत कॉलोनी की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आदेश दिए है। जारी आदेशानुसार ग्राम कायदी स्थित भूमि खसरा नंबर 290/1/1 रकबा 0.178 हेक्टे पर भागीदार हरविंदर सिंह द्वारा बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी विकसित की जा रही है। इस भूमि पर सरकारी भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण किया गया है। इस कारण से भू-खण्ड के खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। भानेश साकुरे / 22 मई 2025