राष्ट्रीय
24-May-2025


भारत के चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देंश नई दिल्ली (ईएमएस)। मतदान दिवस की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के मकसद से एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदाताओं के लिए मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा को बेहतर और मतदान केंद्रों के पास प्रचार मानदंडों को तर्कसंगत बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम कानूनी अनिवार्यताओं का पालन कर चुनावी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के आयोग के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। ईसीआई ने निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा स्थापित करे। नए दिशा-निर्देशों के तहत, मतदाताओं को मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार के पास रखे गए साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग में अपने मोबाइल फोन जमा करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मोबाइल फोन को बंद कर देना चाहिए और मोबाइल अंदर नहीं ले जाना चाहिए। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारियों को स्थानीय चुनौतियों के मद्देनजर कुछ मतदान केंद्रों को नियम से छूट देने का अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एम, जो मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है, का सख्ती से पालन किया जाता रहेगा। चुनाव के दिन रसद बढ़ाने की एक समानांतर पहल में, आयोग ने प्रचार के लिए अनुमेय मानदंडों को भी युक्तिसंगत बनाया है। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के 100 मीटर के दायरे में अब चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह मतदान स्थल के करीब मतदाताओं पर किसी भी तरह के प्रभाव के खिलाफ एक सख्त रुख को दर्शाता है। अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां देने वाले अभियान बूथ अब केवल 100 मीटर की सीमा से आगे ही स्थापित हो सकते हैं, जिससे कम दखलंदाजी और अधिक व्यवस्थित मतदान वातावरण सुनिश्चित होगा। ये उपाय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। वे मतदाता सुविधा को चुनावी कानून के सख्त पालन के साथ संतुलित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आशीष दुबे / 24 मई 2025