- 10000 करोड़ के वैश्विक राजस्व वाली कंपनियां होंगी पात्र नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह घरेलू ईवी उत्पादन में निवेश करने वाले विदेशी वाहन निर्माताओं के लिए आयात कर में भारी कमी करने जा रही है। योजना के तहत योग्यता और लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास ऑटोमोटिव विनिर्माण से न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये का वैश्विक समूह राजस्व होना आवश्यक है। नई नीति के तहत आवेदन दाखिल करते समय वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर किसी कंपनी या उसके समूह की कंपनियों का अचल संपत्तियों में वैश्विक निवेश कम से कम 3,000 करोड़ रुपये होना चाहिए। नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास पर किया गया खर्च इस योजना के अंतर्गत निवेश से संबंधित लाभ लेने के लिए पात्र होगा। जमीन पर किए गए खर्च पर विचार नहीं होगा। हालांकि, मुख्य संयंत्र और उपयोगिताओं की नई इमारतों को निवेश का हिस्सा माना जाएगा, बशर्ते यह प्रतिबद्ध निवेश के 10 फीसदी से अधिक न हो। योजना के तहत आवेदकों के लिए अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर न्यूनतम 25 फीसदी घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना होगा। पांच वर्षों के भीतर न्यूनतम 50 फीसदी डीवीए प्राप्त करना होगा। चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्च प्रतिबद्ध निवेश का 5 फीसदी तक माना जाएगा। आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के जरिये आवेदन पाने की अवधि 120 दिन या अधिक की होगी। भारी उद्योग मंत्रालय को 15 मार्च, 2026 तक आवश्यकतानुसार आवेदन विंडो खोलने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र दाखिल करते समय आवेदक को पांच लाख रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जो वापस नहीं होगा। सतीश मोरे/03जून ---