लखनऊ(ईएमएस)। उप्र पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार व फायरमैन की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर के रूप में चार वर्ष की सेवा देने वाले वालों को यह लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सार्थक अवसर देना है। आरक्षण सभी श्रेणियों (सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी) पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर एससी श्रेणी से संबंधित है तो आरक्षण एससी के भीतर लागू होगा। वहीं, अगर ओबीसी है तो ओबीसी के भीतर होगा। आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसी श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीर उन्हें ही माना जाएगा जो चार साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे। इनकी यूपी का मूल निवासी होने की शर्त रहेगी। बात दें कि योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब गृह विभाग ने 20 प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बन गया है। इस प्रणाली के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा। कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की पहल की हैं। हरियाणा व ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण की पेशकश की है। वीरेंद्र/ईएमएस/07जून2025 -----------------------------------
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