11-Jun-2025


इन्दौर (ईएमएस) जिला कोर्ट ने मकान का सौदा कर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले वन विभाग के एसडीओ और उनकी पत्नी को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने उनका जमानत आवेदन खारिज करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं। अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अभियोजन कहानी एजीपी श्याम दांगी के अनुसार संक्षेप में यह है कि वन विभाग में पदस्थ एसडीओ मानसिंह खराडी और उनकी पत्नी मनीषा के नाम मानवता नगर में मकान है। दोनों आरोपितों ने इस मकान का सौदा वर्ष 2022 में सर्वसंपन्न नगर निवासी अलका पाटिल से 55 लाख रुपये में किया था। आरोपितों ने 32 लाख रुपये ले भी लिए थे। इसके बाद न सौदा किया और न ही पैसा लौटाया। आनन्द पुरोहित/ 11 जून 2025