13-Jun-2025


छिंदवाड़ा जबलपुर (ईएमएस)। लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने के एक मामले में न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सचिन जैन सौंसर के न्यायालय ने आरोपी सुशील पिता ज्ञानेश्वर बांगड़े निवासी बेलगांव सौंसर को 2 साल का सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि १६-१७ जून २०१७ की दरम्यिानी रात गांव के पांच किसान जिनमें शहीद, जहूर खान, सुकरद्दीन, सलीम खान और ईश्वरसिंह एक बुलेरो वाहन में बैठकर आम बेचने के लिए नागपुर जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब १.३० बजे उनका वाहन भंसाली फैक्ट्री के समीप पहुंचा, उसी समय नागपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे एंबुलेंस क्रमांक एमपी ०२ एव्ही ३६०२ के चालक ने तेज लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ट्रक को ओव्हरटेक कर उनके बोलेरो वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गये। जहूर और किशोर की मृत्यु हो गई। सुकरुद्दीन, सलीम और ईश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की रिपोर्ट पर आरोपी एंबुलेंस चालक के खिलाफ लोधीखेड़ा पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने विचारण के पश्चात आरोपी चालक सुशील पिता ज्ञानेश्वर बांगड़े को अलग-अलग धाराओं में दो साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी गणपत उईके, एएसआई शिवसिंह बघेल ने की। ईएमएस / 13 जून 2025