बिलासपुर (ईएमएस)। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक ढाबे में अवैध रूप से शराब सेवन कराने के मामले में कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ-साथ आरोपी पर गवाहों को डराने-धमकाने के आरोप में भी अलग से कार्यवाही की गई है। जिले में चेतना विरुद्ध नशा एवं प्रहार अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अवैध शराब विक्रय एवं बिना लाइसेंस के शराब सेवन कराने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोटा स्थित ‘राजस्थानी ढाबा’ में ढाबा संचालक शराब सेवन के लिए सामग्री मुहैया करा रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए एएसपी ग्रामीण अर्चना झा व एसडीओपी नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने छापा मारते हुए ढाबा संचालक रमेश मेघवाल पिता चंपालाल मेघवाल (उम्र 40 वर्ष, निवासी राजस्थान ढाबा, थाना कोटा) को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 631/25 धारा 36(ग) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर उसे जमानत पर रिहा किया गया था। हालांकि, जमानत के बाद आरोपी द्वारा गवाहों को डराने और धमकाने की शिकायत सामने आई, जिसके आधार पर इस्तगासा क्रमांक 33/223/2025 के तहत धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस में एक और मामला दर्ज किया गया है। मनोज राज/योगेश विश्वकर्मा 24 जून 2025