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जबलपुर, (ईएमएस)। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विजय सराफ की युगलपीठ ने लापरवाही पर वेतनवृद्धि रोके जान की सजा को उचित निरूपित किया। इसी के साथ देवसर जिला सिंगरौली न्यायालय में कार्यवाहक लिपिक नंद किशोर चौधरी की याचिका निरस्त कर दी। याचिकाकर्ता ने अपेक्षित जानकारी समय पर मुहैया न हीं कराई थी। इससे न्यायालयीन कार्य बाधित हुआ था। उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने के आधार पर सजा सुनाई गई थी। जिसे दी गई चुनौती बेमानी होने के कारण याचिका निरस्त करने योग्य है। सुनील साहू / मोनिका / 24 जून 2025/ 02.05