पासपोर्ट बनवाने के लिए भी पति की जरुरत नहीं होनी चाहिए चैन्नई (ईएमएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शादी के बाद महिलाओं की निजी जिदंगी खत्म नहीं होती है और उन्हें पासपोर्ट बनवाने जैसे कामों के लिए पति की इजाजत की जरुरत नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला के पास अपने पति की इजाजत या साइन के बिना पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का पूरा अधिकार है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए भी पति की इजाजत, महिलाओं की आजादी में बाधा है और यह पितृसत्तात्मक समाज की निशानी है। चेन्नई कोर्ट जे रेवती नाम की एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) ने महिला का पासपोर्ट आवेदन इस आधार पर स्थगित किया था कि उसके पति ने आवेदन पत्र (फॉर्म-जे) पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्या है मामला? जानकारी के मुताबिक रेवती ने 2023 में मोहनकृष्णन नाम में एक शख्स से शादी की थी। दोनों के बीच हुए विवाद के बाद पति ने तलाक के लिए आवेदन किया था, इस पर फैसला लंबित है। इस बीच रेवती ने अप्रैल में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय ने पति के हस्ताक्षर के बिना उसके आवेदन को मंजूर करने से इंकार किया। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आशीष दुबे / 24 जून 2025