- शादी का झांसा देकर ज्यादती के बाद कर दिया था शादी से इंकार भोपाल(ईएमएस)। पुराने शहर के तलैया थाना इलाके में साल 2019 में 17 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोप था, कि 11वीं की छात्रा को आरोपी ने प्रेम जाल में फसांकर शादी का झांसा देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। प्रताड़ित होकर किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को पीड़िता के कपड़ों में 6 पेज का सुसाइड नोट मिला था। जिसमें पूरे घटनाक्रम लिखा क्र था। सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने आरोपी संदीप मालवीय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाते हुए पीड़िता के परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की। मेडिकल रिपोर्ट भी आरोपी के खिलाफ आई थी। मिली जानकारी के मुताबिक थाना तलैया पुलिस को 22 मई 2019 को हमीदिया अस्पताल से सूचना मिली थी की एक किशोरी की अपने घर मे फांसी लगाने से मौत होने की सूचना मिली थी। पुलिस जांच में मृतिका के परिवार वालो ने बताया की उनके घर के उपर वाले मंजिल पर आरोपी संदीप भी रहता है, पडोसी होने के नाते संदीप और मृतिका के बीच बातचीत होने लगी। इसके बाद संदीप ने किशोरी से फोन पर बातचीत करते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाते हुए उसे प्रेम जाल में फांस लिया। फिर संदीप ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर डाला। बाद में जब किशोरी ने उससे शादी की बात कही तब संदीप ने बाद में जाति का बहाना बनाकर शादी करने से इनकार कर उससे दूरिंया बना ली। नाबालिग के दबाव बनाने पर आरोपी संदीप उससे मर जाने की बात कहता था। मानसिक रुप से प्रताड़िता होकर पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जांच में मृतिका के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिसमे पीड़िता द्वारा बताया गया था, कि आरोपी संदीप ने शादी का झूठा वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाये और जब शादी के लिये बोला तो कहना लगा कि उसके परिवार वाले इस शादी के लिये तैयार नही है। जिस कारण मे आत्महत्या कर रही हूं। मामले में पुलिस ने मर्ग जांच के बाद रेप पास्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। जुनेद / 29 जून