05-Jul-2025


:: सुरक्षा और शर्तों का पालन अनिवार्य :: इन्दौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और कारखानों में रात की पाली (नाइट शिफ्ट) में काम करने की विशेष अनुमति दे दी है। यह अनुमति पुख्ता सुरक्षा उपायों और विशेष नियम एवं शर्तों के अनिवार्य पालन के साथ प्रदान की गई है। संस्थानों को महिला श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना होगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 और कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत लिया है, जिसके संबंध में श्रम विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। :: दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए निर्देश :: लिखित सहमति : रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करने के लिए महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। समूह में कार्य : कम से कम 5 महिला श्रमिकों के समूह में ही उन्हें कार्य पर लगाया जाएगा। सुरक्षित वातावरण : कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, शौचालय, वॉशरूम, पेयजल और विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन सुविधाओं तक आवागमन का मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित और सीसीटीवी की निगरानी में होगा। महिला सुरक्षाकर्मी : जहाँ 10 या अधिक महिलाएं कार्यरत हों, वहाँ महिला सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) की व्यवस्था करनी होगी। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम : सभी प्रतिष्ठानों को लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा। :: कारखानों के लिए विशेष शर्तें :: कार्य अवधि : रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला श्रमिकों को काम करने की अनुमति सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान की गई है। लिखित सहमति एवं समूह : रात की पाली में काम करने के लिए महिला श्रमिकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और उन्हें पाँच से अधिक के समूह में नियोजित किया जाएगा। परिवहन सुविधा : महिला कर्मचारियों के लिए घर से लाने और ले जाने की परिवहन सुविधा देना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। कार्यस्थल सुविधाएं : कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, शौचालय, भोजन व विश्राम कक्ष उपलब्ध होंगे। सुरक्षाकर्मी : कार्यस्थल के प्रवेश एवं निकास पर महिला सुरक्षाकर्मी (गार्ड्स) उपलब्ध होंगी। आवास व्यवस्था : ठहरने की व्यवस्था महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजर के नियंत्रण में होगी। सुपरवाइजरी स्टाफ : रात्रि पाली में सुपरवाइजरी स्टाफ का एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होंगी। पाली परिवर्तन अंतराल : पाली परिवर्तन के दौरान कम से कम 12 घंटे का अंतराल जरूरी होगा। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम : कारखानों में भी लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा। प्रकाश/05 जुलाई 2025