राज्य
07-Jul-2025


* परिवादी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की थी पैरवी कोरबा (ईएमएस) श्रीमान विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि.) कोरबा एस. शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामले में कातीत आरोपी आईटीआई चौक के पास रामपुर कोरबा को सजा सुनाई गई। प्रकरण के अंतर्गत परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पोड़ीमार जोन कोरबा द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान में 14.01.2021 को जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा हुकिंग करके बिजली चोरी करते हुए परिवादी कंपनी को रूपये 65,969/- की क्षतिकारित की गई है। इसी प्रकार अभियुक्त के मोटरसाइकल स्टोर्स में 28.01.2021 को जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा डायरेक्ट हुकिंग करके परिवादी कंपनी को रूपये 58,156/- की क्षतिकारित की गई है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दोनों विद्युत चोरी के संबंध में प्रकरण क्र. 59/2021 एवं 60/2021 दिनांक 31.08.2021 को संस्थित किया गया। परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पोड़ीमार जोन कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह के द्वारा पैरवी करते हुए उक्त दोनों प्रकरणों में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में प्रथम प्रकरण में 79,200/- रूपये के अर्थदण्ड से द्वितीय प्रकरण में 69,900/ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 02 माह अर्थात 60 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई। 07 जुलाई / मित्तल