10-Jul-2025


भिलाई (ईएमएस)। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के प्रवर्तन अनुभाग ने संपदा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, गुरूवार 10 जुलाई को सुबह 11:30 बजे, सेक्टर-05, स्ट्रीट 40, आवास क्रमांक 2 बी स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के गेस्ट हाउस को सील कर दिया। यह कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट ढालसिंह बिसेन एवं थाना कोतवाली, सेक्टर-06 की पुलिस बल की उपस्थिति में की गई। संपदा न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेश के तहत प्रवर्तन अनुभाग की टीम द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में उक्त आवास के अवैध कब्जाधारियों पर बेदखली की कार्यवाही की गई। इस दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही आवास में मौजूद सामानों को सूचीबद्ध करते हुए उनकी जब्ती बनाई गई। खाली अवस्था में आवास को सील कर दिया गया। पूरी कार्यवाही का पंचनामा रिपोर्ट गवाहों की मौजूदगी में तैयार किया गया और जनसंपर्क विभाग द्वारा पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी की गई। इस कार्रवाई में महाप्रबंधक टीएसडी के के यादव, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्रीमती अपर्णा चंद्रा सहित प्रवर्तन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, महिला व पुरुष निजी सुरक्षा गार्डों, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सहित लगभग 100 लोगों की टीम सम्मिलित रही। बेदखली के लिए विभागीय संसाधनों जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, जीप, मालवाहक वाहन आदि का प्रयोग किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी प्रवर्तन अनुभाग द्वारा जे पी सीमेंट, आईओसी, एसीबी माईन्स लिमिटेड जैसे संस्थानों के विरुद्ध अवैध कब्जे के मामलों में सम्पदा न्यायालय के आदेशानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। नगर सेवाएँ विभाग ने निर्णय लिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व बिल का भुगतान नहीं करने वाले संस्थानों, भू-माफियाओं, दलालों एवं अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध प्रवर्तन विभाग द्वारा नियमानुसार कड़ी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ईएमएस / 10/07/2025