राज्य
11-Jul-2025


लखीमपुर खीरी (ईएमएस)। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के थाना हैदराबाद क्षेत्र में दस साल पहले हाईस्कूल की 15 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दोनों दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट बृजेश पांडेय ने बताया कि घटना 22 जुलाई 2014 शाम करीब चार बजे की है। एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी हाईस्कूल की छात्रा थी और वह शाम चार बजे गांव के बाहर खेत में शौच करने गई थी। जहां पहले से ही घात लगाए बैठे भगवानदीन और मनोज कुमार ने किशोरी को दबोच लिया। खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी की चीख सुनकर पास के खेत में घास काट रही उसकी मां मौके पर पहुंची तो देखा कि भगवानदीन खड़ा निगरानी में था, जबकि मनोज उसकी बेटी से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में हीला हवाली की। अधिकारियों के हस्तक्षेप पर थाना हैदराबाद पुलिस ने 22 अप्रैल 2014 को सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 22-22 वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जितेन्द्र 11 जुलाई 2025