छिंदवाड़ा जबलपुर (ईएमएस)। स्कूली छात्रा से अभद्रता करने वाले प्राथमिक शिक्षक को सहायक आयुक्त द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड हर्रई की एकीकृत माध्यमिक शाला खमतरा के प्राथमिक शिक्षक रामबाबू डेहरिया द्वारा स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अपशब्द बोलने, अभद्र व्यवहार व अश्लीलता करने की शिकायत की गई थी। जांच पर शिकायत पर सत्याता पाई गई। प्राथमिक शिक्षक श्री रामबाबू डेहरिया का उक्त कृत्य पदीय दायित्वो के निर्वहन मे लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शिक्षक श्री डेहरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) मे दिये गये प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री डेहरिया का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिछुआ निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी। ईएमएस / 11/07/2025