हरिद्वार (ईएमएस)। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ यात्र पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि कांवड़ यात्र के दौरान पैदल कांवड़ या=ी निर्धारित रूट एवम् नहर पटरी द्धकांवड़ पटरीऋ का ही प्रयोग करें, पहचान प= द्धआधार, ड्राइविंग लाइसेंस आदिऋ अवश्य साथ रखें, वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करें, वाहन में यात्रियों की सूची व यात्र विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। जेबकतरों, उठाईगिरों व जहरखुरानी गिरोह से सतर्क रहें, अजनबी व्यक्तियों से कोई खाद्य पदार्थ न लें। केवल निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें और गहरे पानी से बचें, कांवड़ को बीच सड़क पर न रखें बल्कि तय स्थानों पर ही रखें, रात्रि विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में करें, सड़क पर न रुकें। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रियों की सहायता के लिए हैं, उनके दिशा-निर्देशों का पालन करें। जिलाधिकारी ने कांवड यात्र के दौरान क्यादृक्या न करें, इस विषय पर जानकारी देते हुए अपील की कि यात्र में हॉकी, बेसबॉल, तलवार, भाला, लाठी-डंडा आदि हथियारनुमा वस्तुएं न लाएं। नशीले पदार्थों द्धशराब, चरस, गांजा, भांग आदिऋ का सेवन न करें। जुगाड़ वाहनों का प्रयोग न करें। पैदल कांवड़ की ऊँचाई 7 फीट, झांकी की ऊँचाई 12 फीट से अधिक न रखें। रेल की छतों पर यात्र न करें और पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें यह जानलेवा हो सकता है। झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। संदिग्धध्लावारिस वस्तु दिखे तो न छुएं तुरंत पुलिस को सूचित करें। धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें और प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग न करें। मोटरसाइकिल से साइलेंसर हटाकर न चलाएं। किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ साथ न रखें। डीजेध्म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही करें, वाहन के बाहर न लगाएं और शोबाजी या प्रतियोगिता से बचें। शैलेन्द्र नेगी/ईएमएस/14 जुलाई 2025