प्रयागराज (ईएमएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को क्रिकेटर यश दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यौन शोषण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की पीठ ने इस क्रिकेटर की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इससे पहले एक युवती ने इस क्रिकेटर के खिलाफ शारीरिक ओर मानसिक शोषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें कहा गया था कि इस क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। इस युवती के अनुसार वह इस क्रिकेटर के साथ पांच साल से रिलेशनशिप में थी और इस दौरान उसने शादी का वादा किया था पर बाद में उसने धोखेबाजी कर दी। गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाना में शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें इसयुवती ने यश दयाल पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया था। इस युवती ने यह भी दावा किया है कि क्रिकेटर यश दयाल शादी करने का उसका प्रस्ताव टालता रहा और अंत में उसे पता चला कि यश दयाल का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है। इस मामले की शिकायत पहले उसने मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत निपटान पोर्टल पर की थी। ईएमएस 15 जुलाई 2025