राज्य
16-Jul-2025


इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्रसिंह कुशवाह की कोर्ट ने अमानक स्तर का मावा पाये जाने के दस वर्ष पुराने मामले में विचारण न्यायालय के फैसले को सही ठहराते दोषी की अपील निरस्त कर दी। अपील गर्ग मावा भंडार के संचालक राकेश गर्ग ने विचारण न्यायालय द्वारा 2021 में इस प्रकरण में उसे दोषी करार देते 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाने के निर्णय के विरुद्ध की थी। संक्षेप में प्रकरण कहानी इस प्रकार है कि 24 अगस्त 2015 को खाद्य विभाग की टीम ने गौरी नगर में स्थित राकेश गर्ग की गर्ग मावा भंडार नामक दुकान का निरीक्षण करने के दौरान शंका होने पर यहां से मावा जब्त कर प्रयोग शाला में भेजा था तत्पश्चात जब्त मावा प्रयोगशाला में अमानक स्तर का पाया जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। जिसमें सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने राकेश गर्ग को दोषी करार देते पच्चीस हजार जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ उसने अपील की जिसके अपर सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। आनन्द पुरोहित/ 16 जुलाई 2025