06-Aug-2025
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कोर्ट ने कहा- बढ़ोतरी वाजिब और किफायती होनी चाहिए नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली के लोगों को अब लगेगा बिजली का झटका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी उचित होनी चाहिए। अदालत ने बिजली में कीमतें बढ़ाने की अनुमति देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। कोर्ट ने कहा है कि बढ़ोतरी किफायती होनी चाहिए और दिल्ली बिजली नियामक आयोग की ओर से तय की गई सीमाओं से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती है लेकिन ये वाजिब और किफायती होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बिजली नियामक आयोग को रोडमैप तैयार करना चाहिए कि दिल्ली में बिजली की दरें कैसे और कब कितनी बढ़नी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ी बिजली की दरें सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर लागू होंगी। ये मामला बिजली वितरण कंपनियों के अटके भुगतानों को लेकर सालों से चल रहे मुकदमेबाजी का था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित नियामक परिसंपत्तियों को चार साल के अंदर समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब है कि उन राज्यों में जहां नियामक परिसंपत्तियां दशकों से लंबित हैं। वहां अगले चार सालों में बिजली की दरें व्यक्तिगत, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी के लिए बढ़ जाएंगी। यहां नियामक परिसंपत्तियों का अर्थ बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को किए जाने वाले बकाए भुगतान से है ये बकाया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई बिजली की सप्लाई का है। सिराज/ईएमएस 06अगस्त25 -----------------------------------