वॉशिंगटन(ईएमएस)। टैरिफ वार की शुरुआत करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीते दिनों यूएस अपील कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध और गैरकानूनी बताया। इससे डोनाल्ड ट्रंप खूब खफा हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, शेयर बाजार को टैरिफ की जरूरत है, वे टैरिफ चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक प्रतिकूल निर्णय का अर्थ हमारे देश के लिए विनाशकारी होगा। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप की यह अपील शुक्रवार को वाशिंगटन की एक संघीय अपील अदालत के एक विभाजित फैसले के बाद आई है, जिसमें पाया गया कि ट्रम्प ने शुल्क लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का सहारा लेकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। ट्रंप प्रशासन ने अपने टैरिफ को अवैध पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपने इमरजेंसी टैरिफ मामले में दखल देने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने कहा कि उनके टैरिफ को बचा लीजिए। ट्रंप जजों पर निचली अदालत के उस फैसले को पलटने का दबाव बना रहे हैं, जिसमें पाया गया था कि उनके प्रशासन की ओर से लगाए गए ज्यादातर टैक्स अवैध हैं। कोर्ट ने माना कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाकर गैरकानूनी काम किया है। अदालत के फैसले पर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा था, सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक अति पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलती से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में अमेरिका की ही जीत होगी। अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए, तो यह अमेरिका के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। वीरेंद्र/ईएमएस/04सितंबर2025